हिमाचल प्रदेश में कई नर्सरी उत्पादक विदेशों में विभिन्न कंपनियों के ट्रेडमार्क वाले पौधे और उनकी कलमें बेच रहे हैं। इसके लिए नर्सरी और साइनवुड से जुड़े कानूनों की अवहेलना कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में फ्लैश गाला सेब के पौधे और कलमें बेचने पर बेल्जियम की कंपनी ने पाबंदी लगा दी है। इस कंपनी ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर किसी भी तरह से इस सेब के पौधे की गैरकानूनी तरीके से कलमें बेचीं गईं तो कानूनी कार्रवाई होगी। इस संबंध में एबीसी ग्रुप ऑफ बेल्जियम ने हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड समेत सभी राज्यों के लिए सर्कुलर जारी कर दावा किया है कि इसका ट्रेडमार्क केवल उसके पास ही है। कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से इस सेब के पौधे और कलमें न तो बेच पाएगा और न ही उन्हें नर्सरी में उगा सकेगा।
बेल्जियम की कंपनी की ओर से भेजी गई चिट्ठी की अभी मुझे जानकारी नहीं है, मगर अवैध तरीके से और बगैर पंजीकरण के नर्सरियों से पौधे या कलमें बेचने के मामले में सरकार सख्त कार्रवाई रही है। जम्मू-कश्मीर से हिमाचल आए अवैध पौधाें के मामले में भी विभाग ने कार्रवाई की है।